1 अक्टूबर से बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल सिंगल डाक्यूमेंट के तौर पर होगा. स्कूल दाखिले से लेकर वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, पासपोर्ट और आधार कार्ड बनवाने के लिए हर स्थान पर बर्थ सर्टिफिकेट कंपल्सरी होगा. बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको आनलाइन आवेदन करना होगा. एक हफ्ते बाद ऑनलाइन ही इसे अपलोड कर पाएंगे.
सरल केंद्र और नागरिक सुविधा केंद्र पर किया जा सकता है आवेदन
नगर निगम, गुरुग्राम की तरफ से crsorgi.gov.in पोर्टल पर इसका पंजीकरण किया जा सकता है. इसके बाद सरल केंद्र और नागरिक सुविधा केंद्र पर आनलाइन आवेदन किया जा सकता है. शहर के सेक्टर- 42, सेक्टर- 34 और सिविल लाइन नगर निगम ऑफिस में नागरिक सुविधा केंद्र मौजूद है.
एक हफ्ते में पोर्टल पर कर सकते है अपलोड
गुरुग्राम में ADC आफिस, खांडसा रोड़ के साथ जोन वाइज सरल केंद्र बनाये गये हैं. इसके अतिरिक्त, जीएमडीए के इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम नंबर 18001801817 पर जानकारी ले सकते हैं, जहां पर शिशु का जन्म होता है. उस हॉस्पिटल द्वारा ही Online माध्यम से नगर निगम को जानकारी प्रदान करता है. इसके बाद, अधिकारियों से सत्यापित करवाकर एक हफ्ते के अंदर पोर्टल पर ही अपलोड कर दिया जाता है. वहीं से आप इसकी कॉपी भी प्राप्त कर सकते है.
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आवेदन के साथ देनी होगी आईडी
इस पर डिजिटली सिग्नेचर किये जाते हैं. नगर निगम के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ. आशीष सिंगला ने बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए सरल केंद्र और नागरिक सुविधा केंद्र पर अप्लाई किया जा सकता है. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता हैं और एक हफ्ते में कॉपी Online ही Upload की जा सकती है. इसके लिए अभिभावक को एक ID आवेदन के वक़्त देनी होती है.