केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया जाता है. EWS सर्टिफिकेट का पूरा नाम आर्थिक कमजोरी श्रेणी है. यदि किसी भी अभ्यर्थी को यह प्रमाण पत्र मिल जाता है तो वह सरकारी नौकरियां,प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में 10% तक का आरक्षण ले सकता है.
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को मिलता है लाभ
ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस प्रमाण पत्र के लिए योग्य है और जिन्होंने अभी तक अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है वैसे बनवा सकते हैं. जिस प्रकार SC, ST और OBC लोगों को आरक्षण दिया जाता है उसी प्रकार कुछ लोगों को EWS सर्टिफिकेट का लाभ दिया जाता है. इस सर्टिफिकेट के जरिए सामान्य श्रेणी के लोगों को 10% तक का रिजर्वेशन मिलता है.
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पहचान पत्र
- संपत्ति व जमीन से जुड़े कागज
- शपथ पत्र एवं घोषणा पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड इत्यादि.
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EWS Certificate Kaise Banta Hai?
- ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- आधिकारिक वेबसाइट पर वजाने के बाद होम पेज पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे.
- यहां पर आपको एक ऑनलाइन आवेदन सेक्शन नज़र आएगा वहां पर आपको लोक सेवाओं के अधिकारी की सेवाओं का टेप दिखाई देगा.
- आपको इस पर क्लिक करना होगा.
- उसके बाद आपको सामान्य प्रशासन विभाग का सेक्शन दिखाई देगा आपको उस पर जाना होगा.
- इसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए आय एवं संपति प्रमाण पत्र जारी होने से ठीक पहले आपको सामान्य प्रशासन विभाग में ही जोनल लेवल विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन आएगा.
- उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी.
- इसके बाद आपको आवश्यक दस्तावेज आदि स्कैन करके अपलोड करने होंगे.
- अंत में आवेदन फार्म को सबमिट करने के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी.
- मिलने वाली रसींद को प्रिंट आउट करवा कर अपने पास रख ले.